जी के खिलाफ सोनी की अपील को सिंगापुर की अदालत ने क्यों कर दिया खारिज जानिए क्या है पूरा मामला

जी के खिलाफ सोनी की अपील को सिंगापुर की अदालत ने क्यों कर दिया खारिज जानिए क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली: सोनी को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (AIAC) से झटका लगा है। ज़ी एंटरटेनमेंट के खिलाफ सोनी द्वारा अंतरिम राहत देने के लिए दाखिल की गई इमरजेंसी एप्‍लीकेशन को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (AIAC) ने खारिज कर दिया है। यह आवेदन भारती में सोनी की ईकाइयो, कल्वर मैक्स और बीईपीएल द्वारा दायर किया गया था। जापानी कंपनी Sony ने मर्जर को रद्द करने के बाद भारत में अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। एनसीएलटी के पास वर्तमान में दो याचिकाएं हैं। इसमें एक ज़ी द्वारा और दूसरी ज़ी शेयरधारक, मैड मेन फिल्म वेंचर्स द्वारा। जापानी कंपनी द्वारा इसे रद्द करने के बाद दोनों ने भारतीय ब्रॉडकास्टर और सोनी के बीच विलय को लागू करने की मांग की है।

याचिका स्वीकार की

मुंबई ट्रिब्यूनल ने मैड मेन की याचिका स्वीकार कर ली है, जबकि ज़ी की याचिका पर अभी विचार करना बाकी है। रविवार को एक नियामक फाइलिंग में, ज़ी ने कहा कि "सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने कहा कि उसके पास ज़ी को एनसीएलटी में जाने से रोकने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है क्योंकि विलय स्थानीय न्यायाधिकरण के दायरे में आता है।" सिंगापुर में सोनी का आवेदन आपातकालीन मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत दायर किया गया था, जिसमें न्यायाधिकरण के गठन से पहले तत्काल राहत के लिए आवेदन सुनने के लिए एक आपातकालीन मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है। भले ही आपातकालीन मध्यस्थ ने अंतरिम राहत के लिए सोनी के आवेदन को खारिज कर दिया है, जापानी प्रमुख सामान्य प्रक्रिया के तहत मध्यस्थता जारी रख सकता है।

होने वाला था मर्जर

जी और सोनी के बीच मर्जर होने वाला था, लेकिन हाल ही में सोनी ने अपने कदम वापस खींच लिए। सोनी ने जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) पर जी-सोनी मर्जर डील की शर्तों को पूरा न करने का आरोप लगाकर डील तोड़ दी थी। साथ ही सोनी ने मर्जर की शर्तें पूरी नहीं करने को लेकर आर्बिट्रेशन प्रक्रिया का रास्ता अपनाया है। जी एंटरटेनमेंट ने भी सोनी की ईकाइयों, Culver Max और BEPL के दावों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कानूनी प्रक्रिया सिंगापुर इंटरनेशन आर्बिट्रेशन सेंटर में शुरू की गई हैं।

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