लखनऊ । यूपी में औद्योगिक विकास की लगातार उन्नति के चलते प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी सेवाओं को एक क्लिक (ऑनलाइन) पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों में समय सीमा तय कर दी है। मुख्यमंत्री ने निवेशक व आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर दिलाने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से सरलीकरण करने को कहा है। उन्होंने सभी विभागों को इस सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों को गति प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।
योगी ने 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' की समीक्षा भी की है और कहा है कि 2016 की 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। वर्ष 2019 की रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग लगाकर राज्य ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
उन्होंने कहा कि आगामी चरण के लिए और अधिक प्रयास करते हुए सभी सम्बन्धित विभाग एवं सरकारी एजेंसियां उप्र का प्रदर्शन और बेहतर बनाएं। योगी ने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आगामी चरण के लिए विभिन्न सुधार सुझाये गये हैं। इन सुधारों को समयबद्ध ढंग से लागू करने के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करते हुए कार्य योजना बनाकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। सुधारों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव-प्रमुख सचिव अपने-अपने विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को और सुदृढ़ करने को कहा है। यह सुनिश्चित करें कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत करने की कार्यवाही में और तेजी आये। एनओसी प्राप्ति के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था को सिंगल विण्डो 'निवेश मित्र' पोर्टल से जोड़ा जाए।
उन्होंने निर्देश दिये कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग सुधारों को लागू करने के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करते हुए 20 सितम्बर तक अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करे। आबकारी विभाग सितंबर माह के अन्त तक प्रस्तावित सुधार लागू कर दिए जाएं। अक्टूबर तक फिल्म बन्धु को निवेश मित्र पोर्टल से लिंक कर दिया जाए। सम्पत्ति के ऑनलाइन म्यूटेशन की कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रथम चरण में तीन जनपदों में 30 अक्टूबर, तक सुधारों को लागू किया जाए। राजस्व विभाग सुधारों को ऑनलाइन लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करे। पर्यटन विभाग होटल तथा ट्रैवल एजेंसी के पंजीयन एवं नवीनीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करे।