केंद्र ने क्या कहा
मैरिटल रेप से जुड़ा मामला क्या है
अगर इसे निरस्त किया गया तो...
पत्नी के साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध भी अपराध नहीं
चीफ जस्टिस ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ अपवाद कायम है? लेकिन 18 साल से कम में अपवाद नहीं है? करुणा नंदी ने कहा कि अगर पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाया जाता है तो वह भी अपवाद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी कि अप्राकृतिक या प्राकृतिक कोई भी संबंध अगर पति द्वारा शादी में बनाया जाता है तो वह रेप नहीं होगा? इस दौरान जस्टिस पारदीवाला ने सवाल किया कि सेक्सुअल एक्ट राइट नहीं है।
संसद की मंशा थी कि रेप के दायरे से पति को बाहर रखा जाए
पति अगर कुछ और ऑब्जेक्ट भी डालता है तो अपराध नहीं
इस पर याची की वकील करुणा नंदी ने कहा, 'यह महिला ( मेरा) का अधिकार है कि ना कहूं यह मेरा अधिकार है कि मैं हां कहूं।' इस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ना कहने की स्थिति में पति नहीं को मानकर तलाक ले? इस पर करुणा नंदी ने कहा कि महिला के पति को अगले दिन का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।











