संसद की मंशा थी कि रेप के दायरे से पति को बाहर रखा जाए
पति अगर कुछ और ऑब्जेक्ट भी डालता है तो अपराध नहीं
इस पर याची की वकील करुणा नंदी ने कहा, 'यह महिला ( मेरा) का अधिकार है कि ना कहूं यह मेरा अधिकार है कि मैं हां कहूं।' इस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ना कहने की स्थिति में पति नहीं को मानकर तलाक ले? इस पर करुणा नंदी ने कहा कि महिला के पति को अगले दिन का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।