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बीमा कंपनी को 15 दिनों के भीतर जारी करनी होगी पॉलिसी, पॉलिसीहोल्डर्स को मिले कई अधिकार

Updated on 07-09-2024 01:35 PM
नई दिल्ली: इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा पॉलिसीहोल्डर्स के अधिकारों को लेकर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में ई-इंश्योरेंस पॉलिसियों, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों दोनों के क्लेम सेटलमेंट (दावों के निपटान) की समयसीमा और कई हेल्थ बीमा पॉलिसियों वाले पॉलिसीहोल्डर्स के अधिकारों को शामिल किया गया है। सर्कुलर के मुख्य बिंदु इस प्रकार है।

सभी इंश्योरेंस पॉलिसिया e-format में

सभी बीमा पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी की जानी चाहिए। e-इंश्योरेंस पॉलिसियों पर ग्राहक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ग्राहक इंश्योरेंस कंपनी से अनुरोध कर सकते हैं कि वे चाहते हैं कि पॉलिसियों फिजिकल जारी की जाएं। ध्यान रखें कि यदि आप पॉलिसी दस्तावेज या ब्रोशर फिजिकल फॉर्मेट में चाहते हैं, तो आपको प्रपोजल फॉर्म में इसको बताना होगा।

समय सीमा

बीमा कंपनी को प्रपोजल फॉर्म स्वीकार करने के 15 दिनों के भीतर पॉलिसी जारी करनी होगी। नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल फॉर्म के साथ इनीशिजल प्रीमियम जमा करने की अनुमति नहीं है।

दस्तावेज मिले

इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, पॉलिसीहोल्डर को बीमा कंपनी से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए जैसे, पॉलिसी दस्तावेज के लिए कवरिंग लेटर जिसमें फ्री लुक अवधि की जानकारी दी गई हो, पॉलिसी दस्तावेज, संभावित ग्राहक द्वारा पेश प्रपोजल फॉर्म की एक प्रति, बेनिफिट इलेस्ट्रेशन की प्रति, ग्राहक सूचना पत्र आदि।

CIS अनिवार्य

Customer Information Sheet (CIS) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे कंपनी अनिवार्य रूप से अपने ग्राहकों को उनकी बीमा पॉलिसियों के साथ प्रदान करते हैं। यह पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं और लाभों के सारांश के रूप में काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पॉलिसीधारकों को उनके कवरेज के बारे में अच्छी जानकारी है।

30 दिन का फ्री लुक पीरियडएक साल या उससे अधिक की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, पॉलिसीहोल्डर के पास 30 दिनों की फ्री लुक पीरियड (निःशुल्क अवलोकन) अवधि होगी। यदि पॉलिसीहोल्डर पॉलिसी की शर्तों या नियमों से असंतुष्ट है, तो उसके पास इन 30 दिनों के भीतर पॉलिसी को रद्द करने के लिए कंपनी को वापस करने का विकल्प है।

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