सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला
सुप्रीम कोर्ट की बेंज पंजाब सरकार की ओर से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मार्च के फैसले के खिलाफ अपील सुन रही थी, जिसमें सिंह के खिलाफ तीन बेअदबी मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। यह मामला बरगड़ी, फरीदकोट जिले में कई घटनाओं से जुड़ा है, जहां पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के शबद/स्वरूप की कथित तौर पर बेअदबी की गई थी और वह गायब हो गई थी।
रोक लगाने की थी मांग
पिछले साल फरवरी में, शीर्ष अदालत ने तीन बेअदबी मामलों में गुरमीत राम रहीम सिंह और डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायियों के खिलाफ मुकदमे को फरीदकोट की एक अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। यह कदम डेरा अनुयायी परदीप सिंह कटारिया की हत्या के बाद आया था, जो इस मामले में आरोपी था। दिसंबर 2021 में डेरा सच्चा सौदा चीफ ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, मांग की थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 2015 के तीन बेअदबी एफआईआर की जांच जारी रखे। एडवोकेट जनरल (एजी) गुरमिंदर सिंह ने एडवोकेट विवेक जैन और राजत भारद्वाज के साथ पंजाब राज्य के लिए पेशी की। वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर सिंह के लिए पेश हुईं।











