तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया राजद नेता पर मानहानि का मामला
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13 Feb 2024, 12:48 PM
पटना/नई दिल्ली: राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए मंगलवार गुड न्यूज लेकर आया। तेजस्वी यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मानहानि मामले में आज उन्हें राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने 'गुजराती ही ठग हो सकते हैं' को लेकर दायर की गई मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस बात पर गौर करने के बाद तेजस्वी यादव को राहत दी कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। पीठ ने कहा, 'हमने शिकायत खारिज कर दी है।'19 जनवरी को तेजस्वी ने दाखिल किया था हलफनामा
कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को उनकी यह कथित टिप्पणी वापस लेते हुए 'एक उपयुक्त बयान' दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस पर तेजस्वी यादव ने अपना बयान वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को एक हलफनामा दाखिल किया था।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही अहमदाबाद की अदालत में शिकायत दायर करने वाले गुजरात के निवासी को नोटिस जारी किया था।
हरेश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ दायर की थी शिकायत
गुजरात के स्थानीय व्यवसायी एवं कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दायर कराई थी। इसमें उसने कहा था कि 'तेजस्वी ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं।' मेहता ने दावा किया था कि तेजस्वी की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है।