1 नवंबर से बैंक कस्टमर साइमल्टेनियस या सक्सेसिव तरीके से 4 तक लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में डिपॉजिटर 4 तक नॉमिनी बनाने के साथ यह भी बता सकते हैं कि हर नॉमिनी को वे कितना हिस्सा देना चाहते हैं। इससे विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। वहीं, सक्सेसिव नॉमिनेशन में भी 4 तक नॉमिनी बनाए जा सकेंगे, लेकिन इस मामले में खाताधारक के जीवित न होने पर पहले नंबर वाले नॉमिनी को संपत्ति ट्रांसफर की जाएगी। उसके न रहने पर दूसरे और इसी तरह क्रमवार ढंग से बात आगे बढ़ेगी।
कानूनी वारिस
हालांकि यह भी स्पष्ट है कि नॉमिनी जरूरी नहीं है कि कानूनी वारिस भी हो। वारिस का निर्धारण दूसरे कानूनी नियमों से होता है। सेफ कस्टडी और सेफ्टी लॉकर्स के मामले में केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन की सुविधा होगी।मंत्रालय ने कहा, 'इन प्रावधानों के लागू होने से जमाकताओं को अपनी पसंद के हिसाब से नॉमिनेशन में आसानी होगी, साथ ही पूरे बैंकिंग सिस्टम में क्लेम
सेटलमेंट के मामले में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।' मंत्रालय ने कहा, बैंकिंग कंपनीज (नॉमिनेशन) रूल्स 2025 में कई नॉमिनेशन करने और कैसल करने से जुड़ी प्रक्रिया बताई गई है। और इन्हें आने वाले समय में पब्लिश किया जाएगा, जिससे ये सभी बैंकों में इन प्रावधानों को एकसमान रूप से लागू हो सकें।
सेटलमेंट के मामले में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।' मंत्रालय ने कहा, बैंकिंग कंपनीज (नॉमिनेशन) रूल्स 2025 में कई नॉमिनेशन करने और कैसल करने से जुड़ी प्रक्रिया बताई गई है। और इन्हें आने वाले समय में पब्लिश किया जाएगा, जिससे ये सभी बैंकों में इन प्रावधानों को एकसमान रूप से लागू हो सकें।











