अहमदाबाद |
उत्तर प्रदेश की
तर्ज पर अब
गुजरात सरकार भी असामाजिक
तत्त्वों के खिलाफ
एक अलग से
कानून बनाने की
तैयारी कर ली
है| मुख्यमंत्री विजय
रूपाणी कल होनेवाली
कैबिनेट की बैठक
में गुंडा विरोधी
एक्ट प्रस्ताव पेश
कर सकते हैं|
द गुजरात गुंडा
एन्ड एन्टी सोशल
एक्टिविटी एक्ट के
तहत यदि कोई
शख्स पकड़ा जाता
है तो उसकी
संपत्ति जब्त कर
ली जाएगी| इतना
ही नहीं गुंडागिरी
करने वाले को
10 साल की सख्त
कैद और 50000 रुपए
तक का जुर्माना
भी हो सकता
है| गुंडों के
खिलाफ मुकद्दमा चलाने
के लिए विशेष
अदालत बनाई जाएगी|
हांलाकि मामला दर्ज करने
से पहले रेन्ज
आईजी और पुलिस
आयुक्त मंजूरी लेना अनिवार्य
होगा| मुख्यमंत्री विजय
रूपाणी ने असामाजिक
तत्त्वों को कड़ी
चेतावनी दी है
कि आगामी दिनों
में उन्हें गुंडागिरी
छोड़नी होगी या
गुजरात छोड़ना होगा|