इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने राजधानी इस्लामाबाद के रावल झील के किनारे नौसेना द्वारा निर्मित नौकायन क्लब को सील करने का आदेश देते हुये कहा है कि इसका निर्माण कानूनों का उल्लंघन करते हुये अवैध रूप से हुआ है। राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) और पाकिस्तान नौसेना के एक अधिकारी के मानव निर्मित जलाशय के पास इस अवैध निर्माण को सही करार देने में विफल रहने के बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया। अदालत ने कहा, प्रथम दृष्टया भूमि का अधिग्रहण और इमारत का निर्माण अवैध लगता है और इसमें कानूनों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि अगली तारीख तक संघीय सरकार, कैबिनेट सचिव एवं राजधानी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के माध्यम से इस परिसर को सील करेंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने नौकायन क्लब के निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें कहा गया था कि रावल झील तक पहुँचने में जनता को असुविधा होती है।
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भारत ने शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आरोप लगाने के लिए कनाडाई उच्चायोग को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को कहा कि हमने…
8 सितंबर 1960 की बात है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉन एफ कैनेडी कैंपेन के लिए अमेरिका के ओरेगन राज्य पहुंचे। यहां समर्थकों ने उन्हें घेर लिया।अपने…
फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी दिवाली के त्योहार को लेकर भारत समेत दुनिया भर में जश्न मनाया गया। इस दौरान दुनिया के प्रमुख नेताओं ने दिवाली का त्योहार मनाया और शुभकामनाएं…
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर दिवाली…
जापान में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) गठंबधन को संसद में बहुमत नहीं मिल पाया है। शिंजो आबे की पार्टी LDP को सिर्फ 191 सीटें मिली हैं और उसे 65…
इजराइली संसद (नेसेट) में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी (UNRWA) पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग हुई। इस कानून में एजेंसी को इजराइली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान…