अब 30 जून 2024 तक ऐड कर सकेंगे नॉमिनेशन, SEBI ने जारी किया सर्कुलर

अब 30 जून 2024 तक ऐड कर सकेंगे नॉमिनेशन, SEBI ने जारी किया सर्कुलर

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने आज (27 दिसंबर) डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक थी।

सेबी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, अब डीमैट अकाउंट होल्डर्स 30 जून 2024 तक नॉमिनेशन कर पाएंगे। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटरी ने फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स को PAN, नॉमिनेशन और KYC डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा है।

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) के आंकड़ों के अनुसार, करीब 25 लाख पैन धारकों ने सितंबर 2023 के अंत तक अपने म्यूचुअल फंड फोलियो में नामांकन अपडेट नहीं किया था।

निवेशकों को होगा फायदा
सेबी के इस फैसले का मकसद निवेशकों को उनके एसेट्स को सुरक्षित करने और उन्हें अपने कानूनी उत्तराधिकारियों तक पहुंचाने में मदद करना है। SEBI ने एक सर्कुलर में कहा कि निवेशकों की सहूलियत के लिए बाजार भागीदारों से मिली सिफारिशों के आधार पर डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नॉमिनेशन सब्मिट करने की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया गया है।

चौथी बार बढ़ाई डेडलाइन
सेबी नॉमिनेशन की डेडलाइन को चौथी बार बढ़ाया है। मार्केट रेगुलेटरी ने सबसे पहले जुलाई 2021 में डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की लास्ट डेट 31 मार्च, 2022 की थी। इसके बाद 24 फरवरी 2022 को आखिरी डेट को लगभग 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया था। इसके बाद फिर 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। इसके बाद 26 सितंबर, 2023 को नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 के लिए बढ़ाई गई थी।

डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़कर 10 करोड़ हुई
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 5 सितंबर को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में बताया था कि डीमैट अकाउंट की संख्या 2019-20 में 4.1 करोड़ से 2.5 गुना बढ़कर 2022-23 में 10 करोड़ हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अब रिकॉर्ड संख्या में म्यूचुअल फंड और SIPs रजिस्टर किए जा रहे हैं, जो वेल्थ बनाने में मदद करते हैं।

कस्टमर्स से जरुर लें नॉमिनी का नाम
वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं चाहती हूं कि बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट्‌स... हर कोई यह ध्यान रखे कि जब कोई अपने ग्राहक के पैसे का लेनदेन करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके भविष्य के बारे में सोचना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक अपने नॉमिनी को रजिस्टर करें।'

नॉमिनी का मतलब क्या?
नॉमिनी का मतलब उस व्यक्ति है, जो आपके बैंक, निवेश या बीमा अकाउंट में उत्तराधिकारी के तौर पर जुड़ा होता है। यह व्यक्ति अकाउंट होल्डर के अचानक निधन पर वह खाते में मौजूद राशि या निवेश राशि क्लेम करने का हकदार होता है।

मौत के बाद नॉमिनी पैसों को क्‍लेम करेगा, लेकिन राशि नॉमिनी को तभी मिलेगी, जब उसमें कोई विवाद न हो। अगर मरने वाले के उत्‍तराधिकारी हैं, तो वे अपने हक के लिए उस राशि के लिए दावा कर सकते हैं। ऐसे में उसे राशि या प्रॉपर्टी के हिस्‍से सभी कानूनी वारिसों में बराबर बंटेंगे।

नॉमिनेशन करना क्यों जरूरी?
अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो नई डेडलाइन तक जरूर करा लें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। यानी अकाउंट बंद नहीं होगा, लेकिन उसमें से आप कोई रकम नहीं निकाल सकेंगे।

क्या है सेबी का नियम
सेबी के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनके एसेट्स सिक्योर करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (beneficiary) को सौंपने में मदद करना है। सेबी के नियम के तहत नॉमिनेशन करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर लागू होता है।

इसमें नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी सिक्योरिटीज को नामांकित करना होगा या औपचारिक रूप से एक डिक्लियरेशन के माध्यम से नामिनेशन से बाहर निकलना होगा।


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