अब देशभर में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट देने से पहले जांच केंद्रों को टेस्ट का कम से कम 10 सेकेंड का वीडियो बनाना होगा, जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट सहित पॉल्यूशन टेस्ट की पूरी प्रोसेस दिखानी होगी। साथ ही, रिकॉर्डेड वीडियो सरकार के वाहन (VAHAN) पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा।
परिवहन विभाग ने यह फैसला PUC सर्टिफिकेट जारी करने में गड़बड़ी की शिकायत के बाद लिया है। दरअसल, देशभर से कई PUC सेंटर्स के खिलाफ शिकायतें आ रहीं थी कि वे जरूरी जांच किए बिना ही सर्टिफिकेट इश्यू कर रहें है। वहीं कई शिकायतों में यह भी देखा गया कि सेंटर्स कई बार बिना जांच किए ही सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं।
VAHAN पोर्टल को सरकार कर रही अपडेट
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज (MoRTH) ई-सर्विस देने वाले वाहन (VAHAN) पोर्टल में वीडियो अपलोड करने की सुविधा देने के लिए जरूरी मॉडिफिकेशन कर रहा है। विभाग एक साल के लिए PUC सर्टिफिकेट जारी करता है।
एक हफ्ते में शुरू हो सकती है नई व्यवस्था
रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह व्यवस्था आने वाले एक से दो हफ्ते में शुरू हो जाएगी। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक देश में गाड़ी चलाने के लिए PUC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट गाड़ियों से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैस की जांच करने के बाद दिया जाता है।
PUC सर्टिफिकेट कैसे बनावाएं?
- अपनी गाड़ी लेकर नजदीकी एमिशन टेस्टिंग सेंटर जाएं।
- यहां टेस्टिंग ऑपरेटर आपके गाड़ी की एग्जॉस्ट पाइप में टेस्टिंग डिवाइस डालकर निकलने वाले धुआं की जांच करेगा।
- इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो आपके गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ करेगा।
- 10 सेकेंड के इस वीडियो को वह E-VAHAN पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- इसके बाद रीडिंग के आधार पर आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी कर देगा।
- इस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।











