ब्रोकर की जरूरत नहीं, सीधे आपके अकाउंट में होगा सिक्युरिटीज का भुगतान, सेबी ने जनता की मांगी राय
नई दिल्ली: शेयरों सहित सिक्युरिटीज का सीधे भुगतान आपके डीमैट अकाउंट में हो सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने क्लाइंट के अकाउंट में शेयरों और सिक्युरिटीज का सीधे भुगतान अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, मार्केट रेगुलेटर ने गुरुवार को इसे लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस पर जनता की राय मांगी गई है। बताया गया है कि इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि क्लाइंट की सिक्युरिटीज का गलत इस्तेमाल न हो। फिलहाल यदि कोई क्लाइंट स्टॉक खरीदता है तो वह ब्रोकर के पूल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद ब्रोकर उसे क्लाइंट को देता है। अब SEBI द्वारा प्रस्तावित नए सिस्टम में ये शेयर सीधे कस्टमर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे।











