उम्र सीमा के कारण अटका था एडमिशन
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित है। वहीं माशिमं के नियमों के मुताबिक, 9वीं में प्रवेश के लिए 1 अप्रैल की स्थिति में न्यूनतम आयु 13 वर्ष होना जरूरी था। इसी वजह से कई ऐसे विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, जो शासकीय स्कूलों में लगातार पढ़ते हुए आठवीं तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र अभी 13 वर्ष से कम है।
शासन के नियमों के आधार पर लिया फैसला
मामले को लेकर माशिमं ने राज्य शासन और राज्य शिक्षा केंद्र के पहली कक्षा में प्रवेश संबंधी नियमों का परीक्षण किया। इसके बाद तय किया गया कि 9वीं में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम 13 वर्ष की आयु सीमा का बंधन सत्र 2026-27 के लिए समाप्त किया जाए।
माशिमं के इस फैसले से प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को समय पर 9वीं कक्षा में प्रवेश मिल सकेगा और उम्र संबंधी बाधा के कारण उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित नहीं होगा।











