सेक्शन 143 (1) के तहत मिलती हैं ये जानकारियां
अगर नोटिस में पता चलता है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया था, उसमें कोई गड़बड़ है तो आपको उस गलती को सही करना होगा। इसके लिए आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरना होगा। आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज या फीस नहीं देनी होती।
अगर इंटीमेशन नोटिस न मिले तो क्या करें?
आईटीआर फाइल करने वाले हर शख्स के पास इंटीमेशन लेटर जाता है। आईटीआर फाइल करने के एक महीने के भीतर अगर इंटीमेशन लेटर न मिले तो इसके बारे इनकम टैक्स विभाग को ईमेल के जरिए बताएं। साथ ही आप इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
- अगर किसी टैक्सपेयर को अपने रिटर्न पर रिफंड मिलना है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने उसमें कुछ बदलाव किए हैं।
- जब किसी टैक्सपेयर को अतिरिक्त टैक्स या ब्याज का भुगतान करना होता है।
- अगर रिफंड के लिए कोई अनुरोध नहीं है और टैक्सपेयर का रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुका है।
- अगर आपने टैक्स बचाने के लिए गलत कटौती का दावा कर दिया है तो इसके बारे में इस नोटिस में लिखा होता है।
अगर नोटिस में पता चलता है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया था, उसमें कोई गड़बड़ है तो आपको उस गलती को सही करना होगा। इसके लिए आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरना होगा। आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज या फीस नहीं देनी होती।
अगर इंटीमेशन नोटिस न मिले तो क्या करें?
आईटीआर फाइल करने वाले हर शख्स के पास इंटीमेशन लेटर जाता है। आईटीआर फाइल करने के एक महीने के भीतर अगर इंटीमेशन लेटर न मिले तो इसके बारे इनकम टैक्स विभाग को ईमेल के जरिए बताएं। साथ ही आप इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।