7 अक्टूबर तक नहीं बदल पाए तो क्या होगा?
उन्होंने कहा कि 19 मई, 2023 तक 2000 रुपये के 3.56 लाख करोड़ रुपये के नोट चलन में मौजूद थे। इनमें से 12000 करोड़ रुपये के नोट अब भी वापस नहीं आए हैं।इस मौके पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ाई गई समय-सीमा के बाद भी ये नोट आरबीआई के 19 कार्यालयों में बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने नवंबर, 2016 की नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की 19 मई को घोषणा की थी। रिजर्व बैंक ने 2,000 का नोट बैंक में जमा करने या दूसरे मूल्य के नोट से बदलने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की थी। हालांकि बाद में केंद्रीय बैंक ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दिया था।दास ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा सात अक्टूबर के बाद आप 2,000 के नोट को सिर्फ रिजर्व बैंक के इश्यू कार्यालयों में जमा कर सकेंगे या इसके बदले दूसरे मान्य नोट ले सकेंगे। ये कार्यालय लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं।दास ने कहा कि अगर कोई आरबीआई के कार्यालय तक नहीं जा सकता है तो डाक विभाग की सेवाएं ली जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का मूल उद्देश्य 'काफी हद तक पूरा' हो गया है।











