Select Date:

'जजों से भी गलतियां होती हैं, कबूलने में हिचक कैसी', सुप्रीम कोर्ट ने सुधारी अपनी गलती, जानें मामला

Updated on 25-09-2024 12:30 PM
नई दिल्ली : गलतियां तो जजों से भी हो सकती हैं। इसे कबूलने में आखिर हिचक क्यों हो। अगर गलती हुई है तो अदालतों को उसे तब भी सुधारना चाहिए जब केस क्लोज हो चुका है। ये टिप्पणी खुद सुप्रीम कोर्ट ने की है। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने अपने एक पुराने फैसले की गलतियों को सुधारा भी है। बेंच ने संशोधित आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जज भी गलती कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अदालतों को अपने आदेशों में गलतियों को स्वीकार करने और मामले के बंद होने के बाद भी उन्हें सुधारने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह मामला इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और उसके अधिकारियों को अंतरिम सुरक्षा देने के सुप्रीम कोर्ट के एक साल पुराने आदेश से जुड़ा है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कर्ज वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि 'उसके आदेश में कुछ त्रुटियां रह गई थीं।'

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सुनवाई का मौका दिए बिना ही उसकी कार्रवाई पर रोक का आदेश पारित कर दिया गया था। ED ने आदेश में संशोधन की मांग की थी। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय कुमार की तरफ से सुनाए गए फैसले में एक और दोष था। इसमें एक तरफ तो पक्षकारों को अपनी शिकायतें उठाने के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा गया था, लेकिन दूसरी तरफ अंतरिम सुरक्षा दी गई थी जो हाई कोर्ट में मामले के लंबित रहने तक जारी रहती।

आम तौर पर, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा तब तक बनी रहती है जब तक कि पक्षकार हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा लेते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अंतरिम सुरक्षा पर फैसला लेने के लिए हाई कोर्ट पर छोड़ देता है।

मंगलवार को, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने दोनों गलतियों को स्वीकार किया और आदेश में संशोधन किया। बेंच ने कहा कि वसूली कार्यवाही में अंतरिम सुरक्षा तब तक रहेगी जब तक पक्षकार हाई कोर्ट का रुख नहीं कर लेते। इसके बाद अंतरिम आदेश पर फैसला लेना हाई कोर्ट का काम होगा।

बेंच ने कहा, 'इस अदालत द्वारा रिट याचिका में दी गई कार्यवाही पर रोक, पहली तीन प्राथमिकी के संबंध में, हाई कोर्ट के समक्ष दायर की जाने वाली रिट याचिकाओं के निपटारे तक जारी रखने का निर्देश दिया गया था। जब किसी पक्ष को उसके उपचार के लिए हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है, तो सामान्य स्थिति में, उक्त न्यायालय को ऐसी अदालत के समक्ष चुनौती दी जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देशों से बांधना उचित नहीं होगा। साधारण तौर पर, यह न्यायालय सभी मुद्दों को उस पक्ष के लिए खुला छोड़ देगा ताकि वह हाई कोर्ट के सामने उठा सकें।'

बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम उपाय वाला न्यायालय होता है लिहाजा वह अपने आदेशों में किसी भी गलती को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटेगा। अगर आदेश में कोई गलती मिली तो उसे ठीक करने के लिए तैयार रहेगा। बेंच ने ED की याचिका को स्वीकार करते हुए पिछले साल 4 जुलाई को पारित अपने आदेश के उस हिस्से को वापस ले लिया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले का जिक्र था।

सुप्रीम कोर्ट के वी के जैन बनाम दिल्ली हाई कोर्ट मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए बेंच ने कहा, 'हमारी कानूनी व्यवस्था न्यायाधीशों की गलती की संभावना को स्वीकार करती है। हालांकि यह अवलोकन जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के संदर्भ में किया गया था, यह न्यायिक पदानुक्रम के उच्च सोपानों पर बैठे लोगों पर समान रूप से लागू होगा। रिकॉर्ड के न्यायालयों के रूप में, यह आवश्यक है कि संवैधानिक न्यायालय उन त्रुटियों को पहचानें जो उनके न्यायिक आदेशों में आ गई हों... और उन्हें सुधारें।'

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 25 November 2024
दिल्ली में पटाखे बैन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 11 नवंबर को पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार से कहा था कि राजधानी में सालभर पटाखा बैन…
 25 November 2024
पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्नी डॉ. नवजोत कौर के कैंसर का उपचार आयुर्वेदिक तरीके से करने के दावे पर यू-टर्न ले लिया है। अब उन्होंने कहा है कि…
 25 November 2024
भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंडमान के पास समुद्र से 5 हजार किलो ड्रग्स जब्त की है। डिफेंस के अधिकारियों ने सोमवार सुबह बताया कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इससे पहले…
 25 November 2024
मणिपुर के 5 जिलों में जारी कर्फ्यू के बीच रविवार को एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से 6 मैतेई लोगों (तीन महिलाएं, तीन बच्चे)…
 25 November 2024
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिली है। प्राइवेट वेदर एजेंसी AQI.in के आकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे AQI- 346 दर्ज किया गया।…
 25 November 2024
संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन था। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन (LoP) मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। दरअसल धनखड़ ने खड़गे…
 23 November 2024
भाजपा की सहयोगी पार्टी तेलगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अडाणी रिश्वत मामले पर प्रतिक्रिया दी है। नायडू ने विधानसभा में कहा कि…
 23 November 2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे महाराष्ट्र-झारखंड चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे।महाराष्ट्र की 288…
 23 November 2024
देश के उत्तरी राज्यों के साथ अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। शनिवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश के 18 शहरों में…
Advertisement