पूंजी बाजार में निवेशकों को होगी आसानी, सेबी ने इन शर्तों में दी ढील

पूंजी बाजार में निवेशकों को होगी आसानी, सेबी ने इन शर्तों में दी ढील
मुंबई: पूंजी बाजार के रेगुलेटर SEBI ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत दी है। म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए 'KYC रजिस्टर्ड स्टेटस' प्राप्त करने के लिए PAN को आधार से जोड़ने की आवश्यकता को हटा दिया है। हालांकि, अगर 'KYC वैलिडेटेड' स्टेटस प्राप्त करना है, तो निवेशकों को PAN - आधार को अभी भी लिंक करना जरूरी होगा।

सेबी ने क्या कहा है


कैपिटल मार्केट रेगूलेटर सेबी ने 1 अप्रैल को लागू हुए 'अपने ग्राहक को जानिए (KYC) के रिवाइजड रूल्स में ढील दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ऐसे लाखों निवेशकों को फायदा होगा, जिनके म्यूचुअल अकाउंट होल्ड हो गए थे, क्योंकि उनकी री-KYC नहीं हुई थी।
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