इनकम टैक्स की धारा 80DD और 80U के तहत 1.25 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही है। नई टैक्स व्यवस्था से ITR फाइल करने वाले शख्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत छूट पाने के लिए कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा, नहीं तो छूट का लाभ नहीं ले पाएंगे।
दिव्यांग के इलाज में मिलती है इनकम टैक्स में छूट, ले सकते हैं 1.25 लाख तक का फायदा, जानें- क्या है प्रक्रिया?
नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय कई तरह की छूट (Deductions) मिलती हैं। इन्हीं में शामिल है दिव्यांग के इलाज में खर्च हुई रकम। अगर कोई शख्स खुद दिव्यांग है या उनके परिवार में कोई दिव्यांग है और उनके इलाज में रकम खर्च की है, तो इनकम टैक्स में कुल 1.25 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80DD और 80U के तहत मिलती है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि दिव्यांग के पास संबंधित अधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो छूट का दावा नहीं किया जा सकता।











