अवैध निर्माण है तो जुलाई माह तक करा लें वैध

अवैध निर्माण है तो जुलाई माह तक करा लें वैध
धमतरी, 8 जुलाई। शहर में बगैर अनुमति बनाए गए अवैध मकानों को अब वैध किए जा रहे हैं। जिसके लिए शासन के तय नियमों का पालन किया जा रहा है। 1291 वर्गफीट मकानों का नि:शुल्क नियमितीकरण किया जा रहा। सरकार के इस नए प्रावधान से आम लोगों को काफी राहत मिल रही है। लोग नियमितीकरण के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं।

अब अवैध निर्माण के मामलों में नियमितीकरण का मौका कुछ दिन शेष है। इसे लेकर प्रशासन स्तर पर प्रक्रिया की जा रही है। यदि कोई अवैध निर्माण कर रखा है तो आवेदन कर उसे वैध करा सकते हैं। उल्लेखनीय हो कि प्रदेश के नगरीय निकायों व नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को नियमित करने लिए प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम एवं छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 प्रदेश में लागू की गई है। इस नियम के तहत अब 120 वर्ग मीटर अर्थात 1291 वर्ग फिट भूखंड में निर्मित आवासीय मकानों का निश्शुल्क नियमितीकरण होगा। इसके लिए संबंधित मकान मालिकों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकायों एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।जिसके तहत छत्तीसगढ़ अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण अधिनियम 2022 के परिपालन में अवैध निर्माण का नियमितीकरण के लिए नगर पालिक निगम धमतरी कार्यालय में भवन नियमितीकरण के आवेदन लिया जा रहा। जिन भू-स्वामियों ने सक्षम अधिकारी से बिना स्वीकृति के भवन निर्माण करा लिया गया हो या अनुमोदित विकास अनुज्ञा, भवन निर्माण अनुज्ञा अभिन्यास से भिन्न निर्माण कार्य कराया हो वे उक्त नियम के तहत निर्धारित जुर्माना राशि जमाकर अपना भवन नियमित करा सकते है। यह अधिनियम व नियम राजपत्र में अधिसूचित 14 जुलाई 2022 के पूर्व अस्तित्व में आए भवनों पर ही लागू होगा ।



इस तरह से करें आवेदन



धमतरी नगर निगम क्षेत्र में भूस्वामी द्वारा बनाएं गए अवैध निर्माण का आवेदन निगम कार्यालय के भवन अनुज्ञा शाखा में जमा किए जा रहा। आवेदित भूमि का बी-1, पी-2, रजिस्ट्री बैनामा व ऋण पुस्तिका की प्रति, भवन का 4 दिशा से फोटो, भवन का मानचित्र,आधार कार्ड, स्वम का फोटो, अधिक जानकारी के लिए नगर निगम कार्यालय के भवन अनुज्ञा शाखा में संपर्क कर सकते हैं।



नियमितीकरण के लिए शीघ्र करें आवदेन



आयुक्त विनय कुमार ने भवन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए हितग्राहियों के आवेदन पश्चात की प्रक्रिया में लेट ना करने की सख्त हिदायत दी है तथा जहां अवैध निर्माण हुए है उन्हें नोटिस देकर नियमितीकरण करवाने का निर्देश दिया है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि अगर नागरिक अवैध निर्माण किए हैं या अनुज्ञा लेने के पश्चात नक्शा अनुसार घर नहीं बनाया है तो निगम कार्यालय पहुंचकर नियमितीकरण के लिए शीघ्र आवदेन जमा कर नियमितीकरण सुविधा का लाभ अवश्य उठाये।

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