क्या 1 अप्रैल से टैक्स रिजीम में हो गया है बदलाव वित्त मंत्रालय ने दी ये जानकारी

क्या 1 अप्रैल से टैक्स रिजीम में हो गया है बदलाव वित्त मंत्रालय ने दी ये जानकारी
नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर नए टैक्स रिजीम को लेकर दी जा रही जानकारी पर अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्टता दी है। टैक्सपेयर्स के लिए ये जानकारी काफी अहम है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स रिजीम को लेकर गलत जानकारी दिए जाने का मामला सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि आज यानी 1 अप्रैल 2024 से टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर क्लियरिफिकेशन भी दिया है। मंत्रालय के मुताबिक, नए टैक्‍स रिजीम को वित्‍त विधेयक 2023 में सेक्‍शन 115BAC(1A) के अंतर्गत पेश किया गया था। पुराने टैक्‍स रिजीम पहले से मौजूद है। नए टैक्‍स रिजीम में वित्‍त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 से कंपनियों और फर्म्‍स के अलावा आम टैक्‍सपेयर्स के लिए डिफॉल्‍ट टैक्‍स रिजीम के रूप में लागू है। इसमें कई तरह के एग्‍जम्‍प्‍शन और डिडक्‍शन सैलरी से 50 हजार रुपये स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन और 15 हजार फैमिली पेंशन के अलावा लागू नहीं है। नए टैक्स रिजीम में टैक्स रेट कम है।
वित्त मंत्रालय ने कही ये बात
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर नए और पुराने टैक्स रिजीम को लेकर जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सोशल मीडिया पर टैक्स रिजीम को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। लोग इनपर ध्यान न दें। वित्त मंत्रालय की ओर से क्लियरिफिकेशन दिया गया है। नया टैक्‍स रिमीज डिफॉल्‍ट टैक्‍स रिजीम है। वहीं टैक्‍स पेयर्स अपने फायदे को देखते हुए पुराना या नया इनमें से कोई भी टैक्‍स रिजीम चुन सकते हैं। नए टैक्‍स रिजीम से बाहर निकलने का ऑप्‍शन आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।
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