उत्तर बस्तर कांकेर / जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिले के ग्राम पंचायतों में 15 नवम्बर को विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। विशेष ग्रामसभा में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित कर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक सहभागिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जिला, ब्लॉक और गांव, ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक मोबिलाईजेशन किया जाएगा। कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अपने स्तर पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त की जावे। ग्रामसभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के बाद ग्रामसभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग कर वीडियो को ‘‘ग्रामसभा निर्णय’’ (GS NIRNAY) मोबाईल एप में अपलोड कराया जावे।
ग्रामसभा का आयोजन 21 से 26 नवम्बर तक
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अंतर्गत प्रत्येक तीन मास में ग्रामसभा का आयोजन किए जाने का प्रावधान है। जिसके पालन में जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में 21 से 26 नवम्बर 2025 तक अनिवार्य रूप से ग्राम सभा आयोजित करने के लिए कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
ग्राम सभाओं का आयोजन के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाकर समय-सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करते हुए ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। एक ही तिथि को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्राम सभा का आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्राम सभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए ग्रामसभा आयोजन की जानकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पदधारी सरपंच तथा पंचों को दी जावे, जो अपने क्षेत्र के सदस्यों को ग्राम सभा में उपस्थित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा व मुनादी कराया जाकर दी जाएगी। ग्रामसभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के बाद ग्रामसभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग कर वीडियो को ‘‘ग्रामसभा निर्णय’’ (GS NIRNAY) मोबाईल एप में अपलोड करा ग्रामसभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in/homepage एवं GPDP पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराकर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला कार्यालय को 28 नवम्बर 2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।











