गीतिका शर्मा सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा बरी, जानिए 5 अहम मोड़
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25-07-2023 02:36 PM
चंडीगढ़: एक दशक से भी पुराने गीतिका शर्मा सुसाइड केस में राउज एवेन्यू की एक सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने गीतिका सुसाइड केस के मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। 2012 के इस केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी कर्मचारी अरुणा चड्ढा आरोपी थे। राउज एवेन्यू की एक सेशन कोर्ट ने 1 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 20 जुलाई को जजमेंट आना था, पर तब तक फैसला छप कर तैयार नहीं हो सका। इस कारण से स्पेशल जज विकास ढुल ने फैसले की घोषणा 25 जुलाई तक के लिए टाल दी थी। आज इस केस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
गीतिका ने कब किया सुसाइड गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी एमडीएलआर में एयर होस्टेस रही गीतिका ने 5 अगस्त, 2012 में यहां अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी एमडीएलआर कंपनी में सीनियर मैनेजर रहीं अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। गीतिका की मौत के करीब छह महीने बाद फरवरी 2013 में उनकी मां अनुराधा शर्मा ने भी कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
गोपाल कांडा के खिलाफ दर्ज हुआ केस गीतिका ने जिस दिन सुसाइड किया पलिस ने उसी दिन गोपाल कांडा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस की तरफ से इस मामले में शुरुआत में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला ही गोपाल कांडा पर दर्ज किया गया था, लेकिन गीतिका के सुसाइड नोट को देखने के बाद उनके खिलाफ अलग-अलग धाराएं लगाई गई।
चार्जशीट कब हुई दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चुस्ती दिखाते हुए अपनी चार्जशीट भी 6 अक्टूबर 2012 में ही दाखिल कर दी थी। चार्जशीट अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी डीके जांगला की अदालत में दाखिल किया गया था। अदालत ने पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी थी। अदालत ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाता है।
कांडा पर थे ये आरोप कांडा को आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक तरीके से धमकी), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोपित किया गया था। निचली अदालत ने कांडा के खिलाफ रेप (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन धाराओं को हटा दिया था। कांडा को इस मामले में 18 महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा। उन्हें मार्च 2014 में जमानत मिली थी, जो सहआरोपी अरुणा चड्ढा को हाई कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर दी गई थी।
कोर्ट से मिली राहत
गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाते हुए अन्य आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया है। गीतिका शर्मा के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ने गोपाल कांडा के जुल्म के चलते उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी ।
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