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सौरभ मामले में और लोगों पर हो सकती है FIR:ईडी समन से तलब कर करेगी पूछताछ

Updated on 16-04-2025 12:44 PM

आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके कारोबार में सहयोगी रहे 12 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर चुकी ईडी अब इस मामले में कुछ और लोगों पर केस दर्ज कर सकती है। इसके चलते ईडी विशेष न्यायाधीश की अदालत में केस दर्ज करने के बाद पूरक चालान पेश कर सकती है।

यह केस सौरभ के रिश्तेदारों तथा सौरभ को गोल्ड की सप्लाई करने वाले भोपाल के कुछ ज्वैलर्स पर दर्ज हो सकती है। जिन्हें समन जारी कर बयान लेने के लिए बुलाने की तैयारी है।

ईडी ने 8 अप्रैल को ईडी कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में जिन्हें आरोपी बनाया है, उसके बाद कुछ और लोगों की भूमिका सामने आई है। इसके बाद ईडी की टीम अब सौरभ की काली कमाई से जुड़े ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ईडी के चालान में अभी सौरभ शर्मा की सास रेखा तिवारी, उनके साले की पत्नी अनुभा तिवारी, शरद जायसवाल की मां कृष्णा जायसवाल, राजमाता भारत माता शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति के उपाध्यक्ष दीपक अरोरा, मेंबर शुभम तिवारी आरोपी नहीं हैं। लेकिन अब इन्हें फिर समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इनके बयान के आधार पर इन्हें आरोपी बनाया जा सकता है।

ज्वैलर्स भी आ सकते हैं पूछताछ के दायरे में

बताया जाता है कि 19 दिसंबर को मेंडोरी में विनय हासवानी के प्लॉट से मिली इनोवा कार में जो 52 किलो सोना मिला था। वह सौरभ शर्मा द्वारा भोपाल और इंदौर के ही कुछ व्यापारियों से खरीदा गया था। जांच अफसरों की मानें तो सोना भले ही विदेशों से आया है लेकिन इसकी सप्लाई सौरभ तक लोकल के ज्वैलर्स के जरिए की गई है। इसलिए ऐसे ज्वैलर्स निशाने पर हैं।

बताया जाता है कि जो ज्वैलर्स ईडी की जांच की रडार में आए हैं, इनमें से दो सर्राफा व्यापारी नए और पुराने भोपाल में ज्वेलर्स शोरूम संचालित करते हैं। यह संकेत मिले हैं कि इनके जरिए सौरभ द्वारा बड़ी मात्रा में सोने की खरीद फरोख्त की गई थी। ऐसे में इसके भुगतान के स्रोत और रकम की डिलीवरी को लेकर भी छानबीन जारी है। साथ ही ईडी राजधानी के हमीदिया रोड और अरेरा कॉलोनी में हवाला नेटवर्क संचालित करने वाले दो कारोबारियों से भी पूछताछ कर सकती है। ईडी के पास सौरभ और उनके परिजनों के मोबाइल फोन की सीडीआर है। इसके आधार पर इनके नाम सामने आए हैं।

एक से अधिक बार पूरक चालान पेश कर सकती हैं जांच एजेंसी

जानकारों के अनुसार किसी भी जांच एजेंसी को यह अधिकार हैं कि जांच के नए तथ्य, नए लिंक या सबूत मिलने पर वे एक से अधिक बार पूरक चालान पेश कर सकते हैं। सौरभ शर्मा उसके सहयोगी शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर जहां 24 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड पर भोपाल की केंद्रीय जेल में कैद हैं, वहीं इस मामले में सौरभ की मां उमा शर्मा, साले रोहित तिवारी, पत्नी दिव्या तिवारी, जीजा विनय हासवानी को 10-10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है। सभी के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं।



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