स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर पदोन्नति के मामले में लगाया गया 50 हजार रुपये का जुर्माना

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर पदोन्नति के मामले में लगाया गया 50 हजार रुपये का जुर्माना

भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर पदोन्नति के मामले में हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है,जिला आगर-मालवा के शिक्षक राधेश्याम रैकवार को पदोन्नति नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है।विभाग के 821 शिक्षकों व कर्मचारियों का पदोन्नति को मामला अटका है। शिक्षक को जीत मिली है। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण समेत अन्य पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सेवानिवृति के तीन महीने पहले शिक्षक को अब सभी आर्थिक लाभ मिल सकेगा। दरअसल, जिला आगर-मालवा के शिक्षक राधेश्याम रैकवार नहीं देने का मामला हाईकोर्ट इंदौर की पीठ में चल रहा था। करीब 14 साल की लड़ाई के बाद एक फिर इंदौर कोर्ट के जस्टिस विवेक रूसिया ने मामले में फैसला सुनाया। आदेश में शिक्षक राधेश्याम रेकवार को 1 अप्रैल 2009 से 14 जुलाई 2022 के बीच की एरियर की राशि देना होगी। प्रथम व द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ देना होगा। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी, लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव समेत अन्य पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कई सालों से 821 शिक्षकों को नहीं मिली पदोन्नति

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई सालों से 821 लोक सेवकों की पत्रक नामले अटके हुए है। जिसमें विभाग के अधिकारी- कर्मचारी कर बैठे हुए है। इसमें शिक्षक श्याम रेखावार जैसे कुछ मामले हाईकोर्ट में भी चल रहे है। इससे शिक्षण के मामले में अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे है।

यह है पदोन्नति नहीं देने का मामला

शिक्षक राधेश्याम रेकवार जिला आगर-मालवा में पदस्थ है। वर्ष 2008 से शिक्षक राधेश्याम को पदोन्नति मिलनी थी। वर्ष 2009 में इसे लेकर लोक शिक्षण ने काउंसलिंग की। लेकिन इस सूची से राधेश्याम रैकवार का नाम गायब था, जबकि इनके नाम वाले सभी लोगों का प्रमोशन होकर पोस्टिंग मिल गई। काफी इंतजार के बाद भी जब पदोन्नति नहीं मिली। तब 2017 में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। शिक्षक राधेश्याम को एक बार निराश होकर अगस्त 2023 में एक बार फिर हाईकोर्ट में याचिका लगाई और सुनवाई हुई। मामले में शिक्षक को न्याय मिला।

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