बैठक में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में, मतदान केन्द्र का भवन परिवर्तन, स्थल परिवर्तन और नाम परिवर्तन, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्ययों का मानक दर निर्धारण और चुनाव संचालन (संशोधन) नियम 2022 चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 90 का संशोधन चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में आवश्यक चर्चा हुई। चुनाव संचालन (संशोधन) नियम 2022 चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 90 का संशोधन चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया कि विगत छ.ग.विधानसभा निर्वाचन में एक विधान सभा में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख थी जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृद्धि करते हुए 40 लाख कर दी गयी है। भारत का राजपत्र की प्रति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर ऋतुराज बिसेन, निर्वाचन सुपरवायजर संतोष चन्द्राकर एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा
बैठक में बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 अन्तर्गत 2 से 31 अगस्त तक फार्म लिया जाना था जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृद्धि करते हुए फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 सितम्बर निर्धारित की गई थी। उक्त अवधि के दौरान विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 71 पण्डरिया में कुल 20636 और विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 72 कवर्धा में कुल 26445 आवेदन प्राप्त हुए जिसका निराकरण करने की जानकारी दी गई। निराकरण उपरांत एकीकृत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाता सूची की एक प्रति मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/मान्यता प्राप्त राज्य दल को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 अन्तर्गत 2 से 31 अगस्त तक फार्म लिया जाना था जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृद्धि करते हुए फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 सितम्बर निर्धारित की गई थी। उक्त अवधि के दौरान विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 71 पण्डरिया में कुल 20636 और विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 72 कवर्धा में कुल 26445 आवेदन प्राप्त हुए जिसका निराकरण करने की जानकारी दी गई। निराकरण उपरांत एकीकृत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाता सूची की एक प्रति मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/मान्यता प्राप्त राज्य दल को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।











