क्या पटाखों के साथ मेट्रो में मिल जाती है एंट्री? सफर से पहले जान लीजिए DMRC का नियम
नई दिल्ली: दिवाली में चंद दिन बचे हैं और बाजारों में पटाखों की रौनक बनी हुई है। कई बार लोग सस्ते पटाखे खरीदने के लिए दूसरे शहर भी जाते हैं और फिर शॉपिंग के बाद जाम से बचने के लिए मेट्रो या ट्रेन में सफर करने की सोचते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो जरा रुकिए! अगर आप पटाखों की शॉपिंग करके मेट्रो में सफर से घर आने की सोच रहे हैं तो आप डीएमआरसी के नियम का अवहेलना कर रहे हैं।
मेट्रो में पटाखों पर है बैन
भले ही अभी दिल्ली में पटाखे बैन हैं लेकिन अगर बैन नहीं भी होते तो भी आप दिल्ली मेट्रो में पटाखों के साथ सफर नहीं कर सकते थे।डीएमआरसी के अनुसार आप मेट्रो में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं जा सकते हैं। डीएमआरसी के नियमानुसार मेट्रो में पटाखों की एंट्री बैन है।इसी सिलसिले में डीएमआरसी ने साल 2022 में एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें एक मीम के जरिए डीएमआरसी ने बताया था कि मेट्रो में पटाखे नहीं ले सकते हैं।
दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध
बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस साल भी दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस प्रतिबंध के तहत पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसमें ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी भी शामिल है।
दिल्ली सरकार ने ये फैसला दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण को कम करने के लिए लिया है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई पटाखों की बिक्री, उत्पादन, या भंडारण करता पाया गया तो उसपर 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है।











