भोपाल। व्यापम के आरक्षक भर्ती घोटाला-2013 के एक मामले में मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायालय ने फर्जी आरक्षक बृजेंद्र रावत और साल्वर संदीप प्रसाद नायक को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने दोनों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घोटाले में विशेष लोक अभियोजक सुनील श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए बताया कि बृजेंद्र रावत की जगह साल्वर संदीप प्रसाद नायक को परीक्षा में बैठाया गया था। परीक्षा के बाद उसका चयन आरक्षक के पद पर हो गया था और उसे नीमच में पोस्टिंग मिली थी। इस संबंध में शिकायत एसटीएफ भोपाल को प्राप्त हुई थी। आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था।
आरक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षक और साल्वर को सात-सात वर्ष कैद की सजा











