दिपके ने खुद इसकी जानकारी X के कॉक्रोच इस बैक अकाउंट पर दी।
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट अभी बंद
दिल्ली हाईकोर्ट का ने 29 मई को कॉकरोच जनता पार्टी क X अकाउंट से बैन हटाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने सरकार और X से 4 हफ्ते में जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट में दिपके ने CJP का X अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी है।
जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामले के व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणाम हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की।
कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया। सोमवार दोपहर 2 बजे तक CJP के इंस्टाग्राम पर 2.23 करोड़ (22.3 मिलियन) फॉलोवर्स हैं।
दिपके बोले- CJP राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य
- CJP राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य (सटायर) पर आधारित पहल है। अगर कुछ पोस्ट आपत्तिजनक हैं, तो सिर्फ उन्हें ब्लॉक किया जा सकता है।
- पूरे अकाउंट को बंद करना सही नहीं है। पहले भी ऐसे मामलों में अदालतें राहत दे चुकी हैं और कुछ अकाउंट बहाल हुए हैं।
कोर्ट बोला- ब्लॉकिंग ऑर्डर की वजह अभी साफ नहीं
- फिलहाल सिर्फ नोटिस जारी किया जा सकता है। इस मामले में कानून अभी शुरुआती दौर में है। ब्लॉकिंग ऑर्डर की वजह अभी साफ नहीं है। न याचिकाकर्ता ने ब्लॉकिंग ऑर्डर देखा है, न कोर्ट ने।
- जिन पुराने मामलों का हवाला दिया गया, वे अलग थे। वहां कुछ पोस्ट विवादित थीं, यहां पूरे अकाउंट की गतिविधियों पर सवाल है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि

इंटरमीडियरी (X) याचिकाकर्ता की मदद करता दिख रहा है। सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ब्लॉकिंग ऑर्डर और पूरा रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा जा सकता है।











