कंपनी को यह नोटिस कर्नाटक में कमर्शियल टैक्स (ऑडिट) के असिस्टेंट कमिश्नर से मिला था। ऑनलाइन ऑर्डर देकर खाना मंगाने की सुविधा देने वाले मंच जोमैटो को कर अधिकारियों से 23.26 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस मिला था। इसमें ब्याज और जुर्माना शामिल था। कंपनी ने कहा था कि वह आदेश के खिलाफ उपयुक्त प्राधिकार के समक्ष चुनौती देगी। इस बार कंपनी को नोटिस अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, गुरुग्राम ने जारी किया है।
Zomato को बड़ा झटका! लगा करोड़ों रुपयों का जुर्माना, शेयर पर दिखेगा ये असर
नई दिल्ली: फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो (Zomato) को बड़ा झटका लगा है। कंपनी को भारी भरकम जीएसटी का नोटिस मिला है। ऑनलाइन ऑर्डर लेकर खाना पहुंचाने वाले मंच जोमैटो को जीएसटी प्राधिकरण से 11.82 करोड़ रुपये की कर मांग और जुर्माना देने का आदेश मिला है। कंपनी के जुलाई 2017 से मार्च 2021 के बीच भारत के बाहर स्थित उसकी सहायक कंपनियों को दी गई निर्यात सेवाओं के संबंध में यह नोटिस मिला। यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, गुरुग्राम ने जारी किया। इसमें 5,90,94,889 रुपये की जीएसटी मांग के अलावा 5,90,94,889 रुपये का ब्याज और जुर्माना शामिल है। जोमैटो ने शुक्रवार देर शाम शेयर बाजार को बताया कि कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। इससे पहले बीते महीने मार्च में भी जोमैटो को भारी-भरकम जीएसटी नोटिस मिला था।











