इन नियमों का करना होगा पालन
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आयोजन समितियों को स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध कराने, तथा प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा किसी भी तरह के विवाद, असामाजिक गतिविधि, हथियार या अवैध सामग्री स्थल पर लाने की सख्त मनाही होगी।
कलेक्टर ने यह भी कहा है कि आयोजक समितियों को विद्युत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा और बिजली विभाग से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस आदेश के बाद पुलिस, आयुक्त और अन्य संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश भेजे गए हैं ताकि त्योहारों के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे।











