लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग जानता है कि PAN का गलत इस्तेमाल होता है। आपको सिर्फ जवाब देने में सहयोग करना चाहिए। आपको कुछ दस्तावेज़ दिखाने पड़ सकते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट (किराया नहीं मिला) और हलफनामा (आप मकान मालिक नहीं)। आयकर विभाग ने कहा कि उसने 'इस बात पर जोर दिया' कि ई-सत्यापन केवल वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सूचना के बेमेल मामलों को सचेत करने के लिए किया गया था, ताकि अन्य मामलों को प्रभावित न किया जा सके।
HRA क्लेम के लिए आपके पैन का हुआ दुरुपयोग तो सतर्क हो जाइए, टैक्स डिपार्टमेंट की यह प्लानिंग दे सकती है टेंशन
नई दिल्ली: अगर आपके पैन कार्ड का किसी और ने मकान किराया भत्ता (HRA) का फायदा उठाने के लिए किया है तो इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ये चिंता तब तक है, जब तक गलत पैन देने वाला शख्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट न करा ले। लेकिन टैक्स विभाग में अधिकारी आपकी बात सुनेंगे। हालांकि जानकारों के मुताबिक, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आपको ये साबित करना होगा कि आपके पैन का गलत इस्तेमाल हुआ है। पिछले महीने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि इनकम टैक्स विभाग को करीब 8,000 से 10,000 मामले गलत PAN इस्तेमाल करने के मिले हैं। हालांकि, विभाग ने ये साफ किया है कि वो पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोलेगा। अगर टैक्स विभाग को आपका शक होता है, तो वो आपको नोटिस भेज सकता है या किराए के बारे में पूछताछ कर सकता है।











