जबलपुर। कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर गठित अधिकारियों की टीम ने बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों में घूमने वाले और बिना मास्क लगाए कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आज 117 व्यक्तियों से 16 हजार 950 रुपये की जुर्माना राशि की वसूली की है। सभी दुकानदारों से कहा गया है कि वे खुद मास्क लगाएं, ग्राहकों को भी मास्क लगाने प्रोत्साहित करें, दुकान में सेनिटाइजर रखें, ग्राहकों और खुद के हाथ को समय-समय पर सेनेटाइज करते रहें। दुकान में एक साथ 5 ग्राहकों को इकठ्ठा न होने दें।
अनुविभाग स्तर पर कार्यवाही
अनुविभागवार की गई कार्यवाही में अधारताल अनुविभाग के अंतर्गत मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि के 5 प्रकरणों में 1050 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है। जबकि सिहोरा अनुविभाग में इन्हीं मामलों के 43 प्रकरणों में चार हजार 900 रुपये की राशि वसूली गई। वहीं शहपुरा अनुविभाग में 69 प्रकरणों में 11 हजार रुपये की जुर्माना राशि की वसूली की गई।
ओव्हर प्राइजिंग की रोकथाम एवं गुणवत्ता बनाएं रखने संबंधी कार्यों के लिए गठित टीमों के द्वारा मास्क, फेस कव्हर धारण नहीं करने वाले तीन व्यवसाइयों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु आउट पोस्ट पुलिस चौकी गौरैयाघाट को पत्र लिखा गया है। वहीं पिछले दो दिनों में सेनिटाइजर्स के कुल सात नमूने प्राप्त किये गये हैं, जिन्हें परीक्षण हेतु भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। इससे संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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