जगदलपुर। कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली द्वारा एपिडेमिक डिसीस एक्ट 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज 22 मार्च के रात 9 बजे से बस्तर जिले के समस्त सीमा के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्तिथि को नियंत्रण में रखने के लिए सभी सब्जी फल अनाज मंडियाँ,दुकान और ठेला, मेडिकल स्थापनाएँ और मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं केरियर सेवाएँ, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएँ (जिनमे एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं,सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाए, फायर बिग्रेड, टेलिफोन व इंटरनेट सुविधाएँ, होटल और रेस्टोरेंट, मोबाइल रिचार्ज व सर्विसेज दुकाने, डेलीनीडस, किराना दुकान, राशन दुकाने मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थाएं, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को धारा 144 के तहत 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यंत तक अनिवार्य रूप से बंद रखने के लिए आदेशित किया गया है । आदेश के उल्लंघन किए जाने पर नियम अंतर्गत सक्त कार्यवाही किया जाएगा।
शासन स्तर पर जारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत सजा का प्रावधान है ।
ज्ञात हो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है स्वास्थ्य की दृष्टि यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाए जाने के निर्देश है।
कलेक्टर डॉ. तम्बोली द्वारा महारानी चिकित्सालय एवं स्व. बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में गैर आपातकालीन सेवा विशेष रूप से फिजियोथेरिपी, आयुष, एनआरसी, दंत रोग, ऑडियो मेट्री, नाक कान गला, नेत्र रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाओं को आगामी आदेश पर्यंत तक के लिए स्थगित किया गया है।गैर आपातकालीन सेवा के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग का हेल्प लाइन नम्बर 7806094241 जारी किया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा आपात सहायता के लिए हेल्प लाइन नम्बर 07782-223122 जारी किया है।