भोपाल । मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश में पंचायतों से वसूले जाने वाले संपत्ति, जलकर आदि के लिए पोर्टल को ऑनलाइन शुरू कर दिया है। इसमे एक लाख रुपए तक की संपत्ति पर 200 रुपए सालाना कर देना होगा। मप्र की 23,922 ग्राम पंचायत में इस निर्णय से असर आएगा।
गांव के विकास के लिए राशि टैक्स के रुप में वसूलने के मामले में फिसड्डी जिला पंचायत अब इसकी वसूली ऑनलाइन करेगा। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत में संपत्तिकर, जलकर सहित अन्य विकास से जुड़े कर की वसूली ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल की शुरुआत हो गई है। इसमें बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले बहुमंजीला भवन भी इसकी जद में आएंगे। एक लाख की कीमत वाले भवन पर सालाना 200 रुपए का कर देना होगा।
-पहले से कर की वसूली करती रही
ग्राम पंचायतें आमतौर पर विकास के लिए पहले से कर की वसूली करती रही है, लेकिन यह वसूली नाममात्र की होती रही। वसूली बढ़ाने के लिए पूर्व की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अधिक वसूली करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कार देने की योजना भी शुरू की, लेकिन इसका असर भी नहीं हुआ। अब सरकार ने 1 अप्रैल से अनिवार्य टैक्स वसूली के लिए ऑनलाइन पोर्टल ही बना दिया है।
-भोपाल में 202 ग्राम पंचायत में होगी वसूली
अब जिले में 202 ग्राम पंचायत में संपत्तिकर की वसूली, जलकर की वसूली आदि होगी। इस समय जिले में अनेक इस प्रकार की ग्राम पंचायत है जहां पर बड़े निर्माण कार्य हुए है। यहां पर बिक्री की दर शहर की तरह ही महंगी है, लेकिन जब बात कर देने की आती है तो होशियारी से गांव के नियम लागू किए जाते है। अब इन बड़े स्कूल संचालक, भवन स्वामियों से भी कर वसूला जाएगा।
स्वयं को करना होगी कर की गणना
इसके लिए शासन ने प्रयोग के रुप में छह माह पूर्व पंचायत दर्पण पोर्टल बनाया था। इसको अब विधिवत शुरू कर दिया गया है। इसमे आवास के स्वामी स्वयं अपने कर की गणना कर सकेंगे। अगर आवास की कीमत 1 लाख रुपए है तो सालाना 200 रुपए कर देना होगा। जो कर जमा नहीं करेगा उसपर दंड लगेगा व पंचायत को यह अधिकार रहेगा कि वो 500 रुपए तक दंड लगा सके।