1.5 लाख बन गए 1 करोड़, इन 3 टैक्स सेविंग स्कीमों ने मालामाल कर दिया
नई दिल्ली: पिछले 25 सालों में तीन ELSS या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंडों ने 1.5 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश को 1 करोड़ रुपये में बदल दिया है। लगभग छह ELSS या टैक्स सेविंग फंड ऐसे हैं जो 25 साल पूरे कर चुके हैं। ईटीम्यूचुअलफंड्स के एक विश्लेषण से इसका पता चलता है। ELSS या टैक्स सेविंग स्कीम निवेशकों को इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स बचाने में मदद करती हैं। कोई व्यक्ति इनमें निवेश करके एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती क्लेम कर सकता है। ELSS फंड शेयरों में निवेश करते हैं। शेयरों में निवेश के कारण इनके साथ जोखिम होता है। इन स्कीमों में तीन साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होती है। सेक्शन 80C के तहत अन्य निवेश विकल्पों में होल्डिंग की अवधि ज्यादा होती है। आइए, यहां टैक्स सेविंंग स्कीमों के रिटर्न के बारे में जानते हैं।











